केंद्र सर्कारम् केंद्र शासित प्रदेशानि जम्मू – कश्मीराय लद्दाखाय च् भूमि विधिम् भौमवासरम् अधिसूचितम् कृतवान ! सर्कारस्य इति पगस्य उपरांत भारतस्य वासिन् इति द्वयो केंद्र शासित प्रदेशयो सम्प्रति भूमिम् क्रीणिशक्ष्यन्ति !
केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू – कश्मीर एवं लद्दाख के लिए भूमि कानून को मंगलवार को अधिसूचित कर दिया ! सरकार के इस कदम के बाद भारत के नागरिक इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अब जमीन खरीद सकेंगे !
गृह मंत्रालय प्रत्येन निर्गत विज्ञप्तियाम् अकथ्यते तत इति आज्ञाम् यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन (एडॉप्शन ऑफ सेंट्रल लॉज) थर्ड ऑर्डर इति, २०२० तमस्य नामेण ज्ञाष्यते !
गृह मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस आदेश को यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन (एडॉप्शन ऑफ सेंट्रल लॉज) थर्ड ऑर्डर, 2020 के नाम से जाना जाएगा !
गृह मंत्रालयस्य इति निर्णयानां राज्यस्य पूर्व मुख्यमंत्री: नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्यस्य च् नेता उमर अब्दुल्ला: विरोधम् कृतवान ! उमर: स्व एकम् ट्वीते अकथयत् जम्मू-कश्मीरे भूमिस्य मुख्याधिकारम् विधियाम् संशोधनम् अस्वीकार्यमस्ति ! जम्मू-कश्मीर सम्प्रति विक्राय तत्परमस्ति राज्यस्य च् निर्धन भूमिस्य लघु अंशम् धृतं जनाः पीड़ितम् भविष्यन्ति !
गृह मंत्रालय के इस फैसले का राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने विरोध किया है ! उमर ने अपने एक ट्वीट में कहा जम्मू-कश्मीर में जमीन के मालिकाना हक वाले कानून में संशोधन अस्वीकार्य है ! जम्मू-कश्मीर अब बेचे जाने के लिए तैयार है और राज्य के गरीब एवं भूमि का छोटा हिस्सा रखने वाले लोग परेशान होंगे !
केंद्र सर्कारम् गत पंच अगस्त २०१९ तमस्य स्व ऐतिहासिकम् निर्णये जम्मू-कश्मीरम् विशेषं राज्यस्य स्थानम् दत्तम् अनुच्छेद ३७० इतम् समाप्तम् कृतवान ! सहैव इति राज्यम् द्वय केंद्र शासित प्रदेशौ जम्मू-कश्मीरे लद्दाखे च् विभक्तम् कृतवान ! अधिसूचनाम् निर्गतस्य उपरांत इयम् विधिम् तत्क्षण प्रभावेण आरम्भयत् !
केंद्र सरकार ने गत पांच अगस्त 2019 के अपने ऐतिहासिक फैसले में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया ! साथ ही इस राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया ! अधिसूचना जारी होने के बाद यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है !
अनुच्छेद ३५ए जम्मू-कश्मीरस्य वासिनि विशेष अधिकारम् ददाति स्म ! इति अनुच्छेदस्य कारण देशस्य कश्चित अन्य अंशेषु निवासिन् व्यक्ति अत्र भूमि न क्रीणिशक्नोति स्म ! अत्रैव तत जम्मू-कश्मीरस्य बालिका यदि अन्य राज्यस्य कश्चित बालकेन पाणिग्रहण करोति स्म तर्हि तस्य स्व पैतृक सम्पत्तिया अधिकारम् समाप्तम् भव्यते स्म !
अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार देता था ! इस अनुच्छेद के चलते देश के किसी अन्य हिस्से में रहने वाला व्यक्ति यहां जमीन नहीं खरीद सकता था ! यहां तक कि जम्मू-कश्मीर की लड़की यदि अन्य राज्य के किसी लड़के से शादी करती थी तो उसका अपनी पैतृक संपत्ति से अधिकार खत्म हो जाता था !