उत्तर प्रदेश में सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलने के दिशा-निर्देश जारी हो गए हैं। सीएम योगी ने 50 फीसद दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा, थियेटर व मल्टीप्लेक्स को 15 अक्तूबर से खोलने का आदेश जारी किया। साथ ही प्रदेश सरकार ने इसकी गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन में इनको खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन जारी की है। जिसमें यह तय किया गया है कि गुरुवार से पचास फीसद दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा हॉल तथा मल्टीप्लेक्स को संचालित किया जाएगा। निर्धारित क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत दर्शकों के साथ सिनेमा हॉल तथा मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति दी गई है। इसमें भी मंत्रालय की एडवाइजरी तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करना अनिवार्य होगा।
सिनेमा, थियेटर, मल्टीप्लेक्स प्रबंधन से जुड़े प्रोटोकाल :
- 6 फीट की शारीरिक दूरी के मानक का पालन करना होगा।
- सैनिटाइजर का प्रयोग करना जरूरी होगा।
- हर समय फेस कवर या मास्क का उपयोग होगा।
- खांसते समय टिशू पेपर या रुमाल या फिर कोहनी का प्रयोग करना होगा।
- सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
- किसी भी बीमारी के संबंध में राज्य और जिला हेल्पलाइन पर सूचना दी जाएगी।
- सभी लोग अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे।
- आरोग्य सेतु एप के उपयोग के लिए सभी को सलाह दी जाएगी।
शोटाइम में बैठने की व्यवस्था, बुकिंग आदि के संबंध में:-
- ऑडिटोरियम में प्रवेश के समय थर्मल स्क्रीनिंग और सेनीटाइजर जरूरी होगा।
- शारीरिक दूरी के मानक के अनुरूप गोलाकार निशान जरूर बनाए जाएंगे।
- कोविड-19 के लक्षण वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा।
- एकल-स्क्रीन सिनेमा में दो शो, मल्टीप्लेक्स में दो शो के बीच पर्याप्त समयांतराल
- बैठने की क्षमता की अधिकतम 50% होगी।
- टिकट की बुकिंग के समय मोबाइल नंबर लेना जरूरी होगा।
- जिन सीट नंबर पर किसी को नहीं बैठना होगा उसे भी ऑनलाइन बुकिंग के दौरान भी चिन्हित किया जाएगा।
- एडवांस बुकिंग वा ऑनलाइन बुकिंग ही की जाएगी, विंडो बुकिंग में भी स्पर्श रहित लेनदेन का प्रयोग होगा।