महाराष्ट्र ! मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज कम करने का अनुरोध करने पर महाराष्ट्र की सरकार के अंतर्गत आने वाली मुंबई पुलिस ने करिश्मा भोंसले और उनकी माँ के खिलाफ नोटिस जारी किया है।
यह नोटिस करिश्मा की माँ वर्षा गणेश भोंसले के नाम है। इसमें कहा गया है कि करिश्मा का मानखुर्द इलाके में नूरी इलाही सुन्नी वेलफेयर एसोसिएशन की मस्जिद में जाकर वहाँ के अधिकारियों से लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के लिए कहना ‘अनुचित’ था, जिससे अजान पढ़ा जा रहा था।
नोटिस में कहा गया है, “24 जून, 2020 को आपने नूरी इलाही सुन्नी वेलफेयर एसोसिएशन की मस्जिद का दौरा किया, जिसमें अजान की आवाज को कम करने की दलील दी गई थी, जो पड़ोस की लाउडस्पीकरों के माध्यम से होती है। अजान की आवाज कम करने के लिए उनसे अनुरोध करने के लिए मस्जिद का दौरा करना आपके लिए अनुचित था। मस्जिद में प्रवेश करने के बजाय, शिकायतकर्ता को नियत कानून का पालन करना चाहिए और शिकायत करने के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करना चाहिए था।”
नोटिस में कहा गया है कि इस तरह की हरकतें क्षेत्र में “कानून और व्यवस्था की स्थिति” के लिए खतरा पैदा करती हैं और करिश्मा और उसकी माँ को नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। करिश्मा और उनकी माँ के खिलाफ धारा 188 और धारा 149 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और फिर उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि मानखुर्द इलाके में रहने वाली करिश्मा भोंसले के अनुसार उनके घर के पास ही मस्जिद की लाउडस्पीकर लगी है, इसलिए वे आवाज काम करने का अनुरोध लेकर मस्जिद गईं। लेकिन, मस्जिद के पास के मुस्लिम समुदाय के लोग करिश्मा और उनकी माँ से बहस कर उन्हें धमकाने और उनके साथ झड़प करने लगे। यही नहीं, जब करिश्मा ने स्थानीय विधायक से इस सम्बन्ध में मदद माँगी तो उन्होंने सलाह दी कि यदि उन्हें लाउडस्पीकर की आवाज से परेशानी है तो उन्हें अपना घर बदल लेना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि देशभर में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब लोगों ने मुस्लिम समुदाय द्वारा लाउडस्पीकर पर बजाई जाने वाली अजान की आवाज से होने वाली परेशानी को जाहिर किया है। पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है।