Home Expose लव जिहाद इत्ये यूपी कैबिनेट इति उत्तीर्णम् कृतवान अध्यादेशम् ! लव जिहाद...

लव जिहाद इत्ये यूपी कैबिनेट इति उत्तीर्णम् कृतवान अध्यादेशम् ! लव जिहाद पर यूपी कैबिनेट ने पास किया अध्यादेश !

0

उत्तर प्रदेशस्य योगी सरकारः वॄहद पगम् उत्थयत: प्रदेश कैबिनेट इति लव जिहाद इत्ये अध्यादेशम् उत्तीर्णम् कृतवान,२४ नवम्बर इतम् अभवत् कैबिनेट इति सभायाम् अध्यादेशम् उत्तीर्णम् अक्रियते !

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है, 24 नवम्बर को हुई कैबिनेट बैठक में अध्यादेश पास किया गया !

लव जिहाद इति अध्यादेशे प्रदेश सरकारः अकथयत्-१०० इत्यात् अधिकम् प्रकरणानि अहम् अपश्यन् अतएव सम्प्रति च् इति अध्यादेशम् आनयतु इति प्रकरणे १ वर्षात् गृहित्वा ५ वर्ष एवस्य दण्डम् भवष्यति !

लव जिहाद अध्यादेश पर प्रदेश सरकार ने कहा-100 से अधिक मामले हमने देखे और इसलिए अब इस अध्यादेश को लाए इस मामले में 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा होगी !

प्रदेश सरकारः प्रथमैव अकथयत् स्म तत अहम् जिहाद इत्ये नव विधि निर्मिष्यते यद्यपि विधिषु लोभ,लालच,दबाव,धमकी शादी वा इत्यस्य कुचक्रम् दत्वा पाणिग्रहणस्य घटनाषु अवरोधयते !

प्रदेश सरकार ने पहले ही कहा था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे ताकि कानून में लोभ, लालच, दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर शादी की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके !

न्यूनतम ५ वर्षस्य दंडेव १ वर्षम् १५ सहस्र अर्थदंड (सामान्य प्रकरणेषु) ! न्यूनतम ३ वर्षस्य दंडम् अधिकतम १० वर्ष एव च् अर्थदंड २५ सहस्र (यदि बलिका अल्पवयस्का भविष्यति अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति समुदयात् भविष्यति) ! न्यूनतम ३ तः १० वर्षस्य दंडम् ५० सहस्र अर्थदंड च् (वृहद रूपे धर्म परिवर्तनस्य प्रकरणेषु) !

न्यूनतम 5 साल की सजा तक 1 साल या 15 हजार जुर्माना (सामान्य मामलों में) ! न्यूनतम 3 साल की सजा और अधिकतम 10 साल तक और जुर्माना 25 हजार (यदि लड़की नाबालिग होगी या sc / st समुदाय से होगी) ! न्यूनतम 3 से 10 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना (बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के मामले में) !

लव जिहाद इत्ये मुख्यमंत्री: योगी आदित्य नाथस्य अध्यक्षतायां उत्तर प्रदेश कैबिनेट इत्यस्य भौमवासरम् सभामभवत् अध्यादेशम् उत्तीर्णमभवत् येन विधि विरुद्धम् धर्ममंथन २०२० इतम् नाम प्रदत्तवान !

लव जिहाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मंगलवार को बैठक हुई और अध्यादेश पारित हुआ जिसे विधि विरुद्ध धर्ममंथन 2020 का नाम दिया गया है !

उत्तर प्रदेश विधि आयोगम् नवंबर २०१९ तमे प्रस्तावित विधेयकाय एकम् आरम्भिकचित्र प्रस्तुत कृतवान ! अयम् पूर्व वर्षस्य कालम् गृह विधि मंत्रालयस्य च् विचाराधीनमासीत् ! भाजपा सरकारः पूर्व सप्ताहम् नव विधेयकस्य आरम्भिकचित्रे स्व सहमतिम् दत्तवान स्म !

उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने नवंबर 2019 में प्रस्तावित कानून के लिए एक मसौदा प्रस्तुत किया ! यह पिछले साल के दौरान गृह और कानून मंत्रालय के विचाराधीन था ! बीजेपी सरकार ने पिछले सप्ताह नए कानून के मसौदे पर अपनी सहमति दे दी थी !

विधेयकम् धर्मांतरणम् विरोधिन् विधिम् मान्यते अयम् जनानि च् इच्छाम् भर्तस्कः वा दत्वा जनानि अन्य धर्मेषु परिवर्तितः कृतेन अवरोधिष्यते ! अयम् प्रस्तावित विधि हिंदु, मुस्लिम,जैन,सिख,ईसाई इति अन्य च् सर्वेषु समुदायेषु निवेशय भविष्यति !

बिल को धर्मांतरण-विरोधी कानून माना जाता है और यह लोगों को इच्छा या धमकी देकर लोगों को अन्य धर्मों में परिवर्तित करने से रोक देगा ! यह प्रस्तावित कानून हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई और अन्य सभी समुदायों पर लागू होगा !

उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री: बहुधा आश्वसन दत्तवान स्म तत तस्य सरकार: लव जिहाद इतम् अवरोधाय एकम् विधिम् आनिष्यति ! बिहारे एकम् निर्वाचनीय सभाम् सम्बोधित:, आदित्यनाथः लव जिहाद इति प्रकरणम् उत्थायत् स्म स्व जायायाः भगिन्या: च् सम्मानम् न कृतानि भर्तस्काय हिंदू अंतिम संस्कारम् राम नाम सत्य है इत्यस्य प्रयोगम् कृतवान स्म !

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई बार आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए एक कानून लाएगी ! बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, आदित्यनाथ ने लव जिहाद मुद्दे को उठाया था और अपनी बेटियों और बहनों का सम्मान नहीं करने वालों को धमकाने के लिए हिंदू अंतिम संस्कार राम नाम सत्य है का इस्तेमाल किया था !

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version